पोस्टल बैलेट घर बैठे वोट डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है. इसमे चुनाव आयोग से एक टीम आपके घर आकर पूर्ण गोपनीयता के साथ मतदान करवाती है.
कोरोना महामारी के चलते चुनाव आयोग ने कुछ खास तैयारियां की है, कोरोना से बचे रहना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मतदान मे भाग लेना. ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान के भागीदार बन सके, इसलिए चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट कि सुविधा शुरू की है. जो लोग वोटिंग बूथ तक आने मे असमर्थ है, वे लोग अब घर बैठे भी मतदान कर सकते है.
किन्हे मिलेगी सुविधा?
80 वर्ष से अधिक के बुज़ुर्ग, दिव्यांग, और कोरोना पीड़ित मरीज़ पोस्टल बैलेट कि सुविधा पा सकते है. इन्ही के साथ साथ आकाशवाणी, दूरदर्शन, डाक और टेलीग्राम, रेलवे, बीएसएनएल, बिजली, स्वास्थ्य और अग्निशमन सेवा मे कार्य करने वाले लोग भी पोस्टल बैलेट का लाभ उठा सकेंगे.
क्या है प्रक्रिया?
इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग टीम आपके घर आएगी और गोपनीयता को ध्यान मे रखते हुए, मतदान कि प्रक्रिया पूरी करेगी. इस पूरी प्रक्रिया की विडीयोग्राफी होना अनिवार्य है. पोस्टल बैलेट के दौरान मतदाता को आवश्यक विवरण देते हुए, फॉर्म 12 D मे रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा. साथ ही नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा आवेदन को सत्यापित करवाना भी अनिवार्य होगा.