शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई क्रूज के ड्रग्स मामले में मिली क्लीन चिट मिल गई है.
NDPC कोर्ट में एनसीबी ने शुक्रवार को चार्जशीट फाइल की.और इस चार्जशीट में आर्यन का नाम ही नहीं था.इस मामले की जाँच के लिए एक स्पेशल कमिटी का गठन किया गया था.इस कमिटी ने अपने वर्डिक्ट में बताया है कि आर्यन के खिलाफ इन मामले में सबूतों के अभाव के चलते उनका नाम चार्जशीट में नहीं दिया गया है.
अब आप को बताते हैं हैं ये पूरा मामला है क्या।दरसल 2 अक्टूबर 2021 को बॉलीवुड में तहलका तब मच गया जब एक स्टारकिड को ड्रग्स केस में एनसीबी ने गिरफ्तार किया. बेटे की रिहाई के लिए किंग खान ने जी जान लगा दी.लेकिन उस वक़्त आर्यन को रिहाई नहीं मिल पाई.और आर्यन खान को ऑर्थर रोड जेल भेज दिया गया. यंहा से शुरू हुई कानूनी प्रक्रिया. एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन खान की टीम को ड्रग्स का सेवन करने वाला गैंग बताया.
एनसीबी ने कहा की उसे आर्यन के चैट से पता चला है कि वे ड्रग्स खरीदने बेचने की प्लानिंग कर रहे थे.एनसीबी ने यंहा तक कहा था की आर्यन के फोन से उसे कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं.खबरों की माने तो इस दौरान आर्यन लगातार रोतें रहें. आर्यन ने एनसीबी के अधिकारीयों के सामने खुद को छोड़ देने की विनती करते हुए दुबारा ऐसी हरकत न करने का बार बार वादा करते रहे.लेकिन एनसीबी ने उनकी एक न सुनी.
आर्यन खान के पास से 13 ग्राम कोकेन,5 MD,21 ग्राम चरस और MDMA की 22 गोलियां मिली थी.जिसकी कीमत 133,000 रुपये बताई जा रही थी.आर्यन खान पर NDPC 8 C ,20 B,27 और 35 की धाराएं लगाई गई थीं.इस जुर्म में एक साल की सजा या 20 हज़ार जुर्माना देना होता है. हालाँकि 26 दिन आर्यन एनसीबी की कस्टडी में थे बाद में 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.लेकिन जब तक चार्जशीट फाइल नहीं की जाती है तब तक आरोपी पर तलवार लटकी रहती है.
भले ही आर्यन जमानत पर बाहर थे लेकिन उनकी और उनके पुरे परिवार की रातों की नींद हराम थी,इसी सोच में दिन रात तड़पते होंगे की आखिर उनके लाडले के भविष्य का फैसला क्या होगा. लेकिन शुक्रवार को मानों खान परिवार में बहार आ गई जब आर्यन खान को गवाहों और सबूतों की कमी के चलते क्लीन चिट दे दी गई.