देश की राजधानी दिल्ली में परिवहन विभाग का कहना है कि 1 जनवरी को जिन वाहनों की उम्र 10 साल या इससे ज्यादा हो चुकी है उन सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार द्वार रद्द कर दिया जायेगा। इस समय ऐसे रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या दिल्ली सरकार के मुताबिक 1 लाख 1 हजार 247 है। इस खबर को सुननें के बाद वाहन मलिकों की परेशानियां बढ़ गयी है कि अब उनके वाहन का क्या होगा। अब इन वाहन मालिकों के पास तीन विकल्प बचे है
दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन
अब ऐसे वाहन मालिक अपने वाहन के लिए एनओसी लेकर किसी दूसरे राज्य में ले जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि आप के पास ऐसा डीजल वाहन है जो 10 साल पूरे कर चुका है तो उसे दिल्ली से बाहर बेच सकते है। क्योंकि यह नियम सिर्फ दिल्ली में ही लागू हुआ है और दिल्ली एनसीआर इससे प्रभावित है । अभी और किसी राज्य में ऐसा नियम नही है।
वाहन को इलेक्ट्रिक में बदलवा सकते हैं।
हालांकि 10 साल पुराने वाहन को इलेक्ट्रिक में बदलवाना इतना आसान नही होगा क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा करना एक मंहगी प्रकिया होगी। लेकिन फिर भी अच्छी कंडीशन वाले वाहन मालिकों के पास एक ये भी विकल्प है। ऐसा करने के लिए वाहन में काफी बदलाव करने होंगे।
दिल्ली के परिवहन मंत्री के अनुसार उनका विभाग इसके लिए इलेक्ट्रिक किट बनाने वाली कंपनियों से बात कर रहा है। जिसके बाद एक बेहतर विकल्प मिल सकेगा। और पॉलूशन से छुटकारा मिल सकेगा। इलेक्ट्रोनिक्स कंपनियों की दिल्ली सरकार की तरफ से बैठक बुलाई गई थी। जिसमें एक अधिकारी के अनुसार सभी कंपनियों ने इस पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि डीजल वाहनों को इलेक्ट्रोंनिक में बदलने को लेकर हमारा ट्रायल चल रहा है।
तीसरा विकल्प वाहन को समाप्त करने का है
आप अपनी कार दिल्ली में स्क्रैप कम्पनी से संपर्क करके स्क्रैप करा सकते है। इसके लिए प्रशासन द्वारा ऐसी कम्पनियो की लिस्ट भी मिल जाएगी। आप दिल्ली में प्रयोग करने के लिए अपनी कार नही बेच सकते हैं। आप कुछ राज्यों में ही रहने वाले लोगों के लिए ऐसी कार बेच सकते है जिसके 10 वर्ष पूरे हो चुके है । ऐसा करने के लिए आपको दिल्ली परिवहन विभाग से एनओसी लेनी होगी।
एनजीटी के आदेश अनुसार
नेशनल ग्रीन टिब्यूनल के 2015 में दिए आदेश के अनुसार 10 साल पुराना डीजल वाहन प्रतिबंध है। अब नई राष्ट्रीय कबाड़ नीति आने से वाहनों पर व्हीकल फिटनेस नियम लागू होगा।