Wednesday, October 16, 2024

सीमापार कर शराब ले जाना पड़ सकता है महंगा, जान लीजिये खास नियम

इस बात से तो आप सब वाकिफ ही हैं कि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिनमें शराब पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। अगर आप इन राज्यों में शराब लेकर ट्रैवल करते हैं तो आपर पर कार्यवाही हो सकती है। कई बार हम किसी दूसरे राज्य से भी ट्रेवल करते वक्त शराब अपने साथ ले लेते हैं ऐसे में भी आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है।

आज हम आपको उन राज्यों के विषय में बताने जा रहे हैं जहां शराब ले जाने, पीने और किसी अन्य प्रदेश से मादक पदार्थ ले जाने के क्या नियम हैं।

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अन्य राज्यों में शराब ले जाने के नियम

रिपोर्ट्स के अनुसार, देश का कानून आपको इस बात की अनुमति देता है कि आप किसी भी राज्य में शराब लेकर जा सकते हैं बशर्ते आपको उस प्रदेश के नियमों के विषय का खास ख्याल रखना होगा। उस राज्य के नियमों का पालन करना होगा।

उदाहरण के तौर पर, आप एक ऐसे राज्य में रहते हैं जहां आप अपने साथ शराब की 5 बोतलें लेकर चल सकते हैं या ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं, अगर आप एक ऐसे राज्य में ट्रैवल कर रहे हैं जहां सिर्फ 2 ही बोतलों को साथ में रखने की अनुमति है तो आपको यह नियम मानने पड़ेंगे। ऐसा नहीं करने पर आपके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

शराबबंदी कानून

देश में कई राज्य ऐसे भी हैं जिन्हें ड्राई स्टेट का दर्जा प्राप्त है। ऐसे राज्यों में शराब साथ में कैरी करना किसी खतरे से कम नहीं है। इन राज्यों में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है जिसकी वजह से आप ट्रैवल करते वक्त इन राज्यों में शराब साथ में नहीं रख सकते हैं।

हालांकि, इन राज्यों में बाहरी लोगों के लिए शराब पीने को लेकर नियम बनाए जाते हैं। इसका सबसे प्रबल उदाहरण गुजरात है। इस राज्य में अन्य राज्यों से ट्रैवल करके पहुंचने वाले लोगों को शराब पीने की अनुमति होती है हालांकि, इससे पहले इन्हें यहां के प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है।

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